अवैध रूप से हरियाणा ब्रांड की शराब बेचने/पिलाने कैफे संचालक के विरुद्ध कार्यवाही
मुनि की रेती में तपोवन क्षेत्र में अवैध रूप से हरियाणा ब्रांड की शराब बेचने/पिलाने कैफे संचालक के विरुद्ध कार्यवाही, 1 अभियुक्त गिरफ्तार
टिहरी गढ़वाल। 19.12.2024
आयुष अग्रवाल,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा जनपद में संदिग्घ व्यक्तियों, शराब की तस्करी करने वाले, अवैध रूप से शराब पिलाने वाले रेस्टोरेंट/ढाबा मालिकों व कैम्प संचालकों के विरुद्ध अभियान चलाए जाने के निर्देश निर्गत किए गए थे। उक्त अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी,नरेन्द्र नगर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक मुनि की रेती द्वारा तपोवन क्षेत्र में 18.12.24 को रात्रि में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। उक्त अभियान में प्रभारी निरीक्षक, मुनि की रेती के नेतृत्व में थाना मुनि की रेती पुलिस द्वारा तपोवन क्षेत्र में होटल/रेस्टोरेंट को चेक किया गया। तपोवन क्षेत्र में होटलों में लगातार शराब पिलाने की शिकायतों के क्रम में yummy cafe में पाया गया कि होटल स्वामी द्वारा होटल में हरियाणा ब्रांड की शराब को अपने ग्राहकों को बेचा/परोसा जा रहा था। होटल में होटल मालिक अर्पित पुत्र संजय कुमार निवासी काजीवाड़ा रेवाड़ी हरियाणा हॉल यम्मी कैफे तपोवन, मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल (उम्र 29 वर्ष) द्वारा yummy cafe में अवैध रूप से शराब बेची व परोसी जा रही थी। उक्त व्यक्ति से पूछताछ करने पर शराब बेचने /पिलाने का लाइसेंस न होने के कारण अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0 सं0:-134/ 2024 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। उक्त चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा। सभी होटल/रेस्टोरेंट व ढाबा संचालकों से अपील की गई है कि बिना लाइसेंस के अवैध रूप से शराब न परोसी जाए।
पंजीकृत अभियोग
मु0अ0 सं0:-134/ 2024धारा 60/63 आबकारी अधिनियम।
बरामदगी का विवरण
1.12 बोतल अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का
2.10केन बीयर कार्ल्सबर्ग हरियाणा मार्का।
नाम पता अभियुक्त
अर्पित पुत्र संजय कुमार निवासी काजीवाड़ा रेवाड़ी हरियाणा हॉल यम्मी कैफे तपोवन, मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल (उम्र 29 वर्ष)
पुलिस टीम का विवरण-:
1- उ0नि0 प्रदीप रावत चौकी प्रभारी तपोवन।
2- अ0उप0नि0 दीपक रावत
3- हे0का0 64 शिवकुमार