उत्तराखंड

हयात बार को डीएम के रिकमंड पर 24 घंटे का लाइसेंस निरस्त करके कर दिया 12 घंटे

हयात बार को डीएम के रिकमंड पर 24 घंटे का लाइसेंस निरस्त कर 12 घंटे कर दिया गया।

हयात बार को 12 घंटे की अतिरिक्त समय अवधि को किया गया निरस्त : डीएम।

रात्रि 11:00 बजे के बाद जनपद में कोई भी बार, पब, क्लब आदि संचालित नहीं होगी।

देहरादून। 16 नवम्बर 2024 

देहरादून शहर में संचालित हयात बार जो कि पूर्व में 24 घंटे की रिकमंड जिलाधिकारी कार्यालय से की गई थी, और आबकारी आयुक्त द्वारा उसकी स्वीकृति की (अगस्त माह में ) गई थी।

वह सम्पूर्ण प्रकरण वर्तमान जिलाधिकारी से पहले का हैं।

उक्त संचालन समयावधी की प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए डीएम सविन बंसल ने निरस्त की कार्यवाही के लिए रिकमंड किया।

जिलाधिकारी ने कहा कि मेरे जनपद में सभी बार, पब, क्लब आदि की संचालन अवधि एक ही रहेगी।

सप्ताह के किसी भी दिवस जनपद में नियत समयावधी रात्रि 11:00 बजे तक ही समस्त बार, पब, क्लब आदि संचालित रहेगी। वॉइलेशन करने वालों के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई किया जायेगा।

जिला प्रशासन की टीम द्वारा सभी बार, पब, क्लब आदि पर पैनी निगरानी बनाएं हुए हैं।

डीएम की संस्तुति पर हयात रेसीडेंसी को 24 घंटे बार संचालन की अनुमति को आबकारी आयुक्त ने किया निरस्त

जिलाधिकारी सविन बंसल ने जनपद अंतर्गत होटल हयात रेसीडेंसी को 24 घंटे बार संचालन की अनुमती को निरस्त करने की संस्तुति पर आबकारी आयुक्त ने उक्त अनुमति को निरस्त कर दिया है,जबकि वर्तमान डीएम के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व डीएम एवं आबाकारी आयुक्त द्वारा 27 अगस्त 2024 को हयात रेसीडेंसी को 24 घंटे बार संचालन की संस्तुति प्रदान की गई थी, जिसे वर्तमान डीएम की संस्तुति पर निरस्त कर दिया गया है, जो कि अब निर्धारित समयावधि रात्रि 11 बजे तक ही संचालित होगा।

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