अप्रैल 2026 से निजी परमिट वाहनों के नियमों में बड़ा बदलाव, होम स्टेट से ही शुरू करनी होगी यात्रा

देहरादून: केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय पर्यटक यान (परमिट) नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। ये नए नियम 1 अप्रैल 2026 से उत्तराखंड समेत देशभर में लागू हो जाएंगे।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अखिल भारतीय पर्यटक यान (परमिट) संशोधन नियम, 2026 के तहत निजी परमिट वाहनों के संचालन से जुड़े कई प्रावधानों में बदलाव किया गया है।
होम स्टेट से ही शुरू करनी होगी यात्रा
नए नियमों के अनुसार अब सभी पर्यटक वाहनों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपनी यात्रा उसी राज्य से शुरू करें, जहां से उन्हें परमिट जारी किया गया है। इसके अलावा कोई भी वाहन अपने गृह राज्य के बाहर लगातार 60 दिनों से अधिक नहीं रह सकेगा।
टोल बकाया नहीं होने पर ही मिलेगा परमिट
परमिट के लिए आवेदन करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित वाहन पर राष्ट्रीय राजमार्ग का कोई टोल शुल्क बकाया न हो। यदि टोल बकाया पाया गया तो परमिट जारी नहीं किया जाएगा।
परमिट अवधि बढ़ाकर 15 वर्ष
संशोधित नियमों के तहत परमिट की अधिकतम अवधि 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी गई है। इससे वाहन संचालकों को लंबी अवधि तक संचालन की सुविधा मिलेगी।
पहचान संबंधी दस्तावेज अनिवार्य
व्यक्तिगत आवेदकों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है। वहीं कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN) या जीएसटी नंबर देना जरूरी होगा। इससे यह सत्यापित किया जा सकेगा कि आवेदक का व्यवसाय उसी राज्य में संचालित हो रहा है, जहां वाहन पंजीकृत है।
सरकार का कहना है कि इन संशोधनों से पर्यटक वाहनों के संचालन में पारदर्शिता आएगी और नियमों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित होगा।



