उत्तराखंड

हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा दून फ्लाईओवर हादसों का पूरा ब्योरा, अधिकारियों को किया तलब

हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा दून फ्लाईओवर हादसों का पूरा ब्योरा, अधिकारियों को किया तलब

महानगर बस सोसायटी देहरादून ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। कोर्ट के संज्ञान में आया कि 2015 में कोर्ट ने राज्य आंदोलनकारी रवींद्र जुगरान की जनहित याचिका पर इस मामले में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए थे।

नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून के बल्लीवाला, बल्लूपुर और आईएसबीटी फ्लाईओवर पर हुए हादसों को लेकर सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है। कोर्ट ने उन अधिकारियों के नाम भी तलब किए हैं, जिनके निर्णय से फोर लेन सड़कों को टू लेन किया गया था। यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष हुई।

महानगर बस सोसायटी देहरादून ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। कोर्ट के संज्ञान में आया कि 2015 में कोर्ट ने राज्य आंदोलनकारी रवींद्र जुगरान की जनहित याचिका पर इस मामले में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए थे।

इनके अनुपालन के लिए सरकार से रिपोर्ट मांगी गई। याचिका में कहा गया कि बल्लीवाला फ्लाईओवर के लिए पहले चार लेन की योजना स्वीकृत थी, जिसे घटाकर दो लेन कर दिया गया। योजना में कमी के कारण कई दुर्घटनाएं हुई हैं। परिणामस्वरूप जानमाल की हानि हुई है। इसकी किसी भी तरह से भरपाई नहीं की जा सकती है।

  • इस मामले में पुलिस को उचित कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए या उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। सरकार की ओर से बल्लीवाला, बल्लूपुर व आईएसबीटी फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 100 करोड़ से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई थी। इस मामले में सचिव लोनिवि, डीजीपी, आईजी यातायात, लोनिवि विभागाध्यक्ष व एसएसपी देहरादून से ब्योरा तलब किया गया है।

 

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